झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना EKyc
झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना EKyc
नमस्कार किसान भाईयो, झारखण्ड सरकार के द्वारा किसानो के लिए फसल में हुयी नुकसान के सहायता के लिए सरकार ने किसानो को “झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना ” की सुरुवात की गयी है। जससे किसानो को सहायता पहुंचाया जा सके।
इसमें किसने भाईयो को झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के ऑफिसियल साइट में जाके अपना पंजीकरण करना था , इसके किसानो की बेसिक डिटेल के पंजीकरण पर उपलोड कर , पूना उनकी जमीन की डेटाइल वंशावली इत्यादि के साथ पूर्ण फॉर्म को भरने के बाद सारी डॉक्यूमेंट की स्कैन कपि अपलोड कर सबमिट करना था। जो की किसान भाईयो ने की हुयी है।
KYC करना अनिवार्य है
वे सभी किसान भाई जिनका झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना में फॉर्म सबमिट हो गया है , उन सभी किसान भाईयो को KYC करना अनिवार्य है।
अगर आप ये सोच रहे है की मेरी PM –किसान में रेजिस्टशन नहीं है तो KYC कैसे होगा।
आप चिंता न करे , झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना में भी उन किसानो को KYC पूर्ण करना है जिनके PM –किसान में हुयी हो या न हुयी हो।
कैसे करे झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना में KYC ?
इसके लिए किसानो को नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या कॉमन सर्विस सेण्टर में जा के अपनी बेसिक डिटेल के साथ KYC कम्प्लीट कर सकते हैं। इसके लिए किसानो को सेण्टर में जाना होगा और वंहा अपना फिंगर स्कैन के साथ प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तभी KYC पूर्ण मानी जाएगी। तत्पश्चात आप अपना पावती प्राप्त कर ले जिसमे KYC SUCCESS होगी।
झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना में पंजीकरण करने की शर्ते
झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना में हर कोई पंजीकारण नहीं करा सकतें हैं, इसके लिए योजना द्वारा दी गयी निर्देश के अनुसार करना होगा जो निम्नवत है –
- मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
- मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य राजयसभा / लोकसभा /विधानसभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य /राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री / नगर निकाय के वर्तमान अध्यक्ष /जिला परिसद के वर्तमान अध्यक्ष्य नहीं हैं।
- मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य, विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई / राज्य सरकार के मंत्रालय/ PSE एवं सम्बन्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत सस्थाओं के कार्यरत या सेवानिवृत पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी (Multitasking Staff /Group IV/ Group-D के कर्मी को छोड़कर ) नहीं रहे हैं।
- मैं सेवा निवृत पेंशनधारी नहीं हूँ / सेवा निवृत पेंशनधारी हूँ और मेरी मासिक पेंशन रु. 10000/- से काम है।
- मैं आयकर के दायरे में नहीं आता हूँ और मैंने विगत निर्धारण वर्षो में आयकर जमा नहीं किया है।
- मैं पेशेवर सेवा प्रदाता (निबंधित डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जो प्रैक्टिस कर रहे ) नहीं हूँ।
- मैंने अपनी कृषि योग्य भूमि (जिसका विवरण एवं भू -स्वामित्व सबंधी दस्तावेज पोर्टल पर उपलोड किया गया है ) मैं खरीफ फसल वर्ष। 2022 में फसलों की बुवाई किया है। भुवायी अंतर्गत फसल का रकबा निम्न है।
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