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pradhan mantri shram yogi mandhan pension yojana

 

 

 

 

 

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प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना

PM -SYM यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक जो जोग अपनी बुढ़ापे को लेकर चिंतित रहतें है या फिर बुढ़ापे में किसी पर निर्भर नहीं होना चाहतें हैं।  यह गरीब परिवार से जुड़े लोगो के लिए काफी फादेमंद स्किम है। यह योजना लोगो में काफी लोकप्रियता बना हुवा है। जो लोग इनके बारे पहले से ही पता चला वे इससे जुड़ते चले गएँ हैं।

अगर आप भी इस योजना से परिचित नहीं है या फिर इससे जुडी जानकारी प्राप्त करना चाहतें हैं तो आप यंहा पर इससे जुडी साडी जानकारी प्राप्त कर पायेंगे।

इसका बहुत ही अच्छा लाभ लोगो के लिए है ,करें ऑनलाइन आवेदन और पाएं 3000 रूपया मासिक के रूपों में।

 

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है और इसका क्या लाभ है ? और इसके लिए कैसे करें आवेदन ? इस सारी बातो को जानने के लिए और इसका लाभ लेने के लिए  आगे बढतें हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा 01 फरवरी 2019 को हुयी थी थी।

और इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 से की गयी।

 

प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है और इसका क्या लाभ है ?

इस योजना में 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक के व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है।  इस योजना में लोगो को पेंशन के रूप में 3000 रूपया हर महीना में दिया जाना होता है। इसका ऑनलाइन आवेदन कर आप इसका लाभ उठा सकतें हैं।

इसके क्या लाभ हैं ?

इसमें आवेदन करता आवेदन के पश्चात उम्र के अनुसान उनसे हर महीने पैस जमा करना होता है और उतनाही पैसा फिर योजना के द्वारा हर महीने लाभुक के जमा किया जाता है ,जो उसे 60 वर्ष की उम्र तक करना होता है।  60 साल पुरे  होने के बाद लाभुक को हर महीना 3000 रूपया पेंशन के रूप में दिया जाता है।  आवेदक को जो पैसा जमा करना होगा वह उनके बैंक खातें से स्वता ही कट जाएगी।

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Entry Age Superannuation Age Member’s  monthly contribution (Rs) Central Govt’s  monthly contribution (Rs) Total monthly contribution  (Rs)
(1) (2) (3) (4) (5)= (3)+(4)
18 60 55 55 110
19 60 58 58 116
20 60 61 61 122
21 60 64 64 128
22 60 68 68 136
23 60 72 72 144
24 60 76 76 152
25 60 80 80 160
26 60 85 85 170
27 60 90 90 180
28 60 95 95 190
29 60 100 100 200
30 60 105 105 210
31 60 110 110 220
32 60 120 120 240
33 60 130 130 260
34 60 140 140 280
35 60 150 150 300
36 60 160 160 320
37 60 170 170 340
38 60 180 180 360
39 60 190 190 380
40 60 200 200 400

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आवेदन करने के लिए कौन – कौन से लोग कर पाएंगे ?

इसे हर व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकतें हैं इसके ले आपको निम्न शर्तें हैं :

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निचे दी गया पात्रता / योग्यता शर्तो की जानकारी अवश्य पढ़ें:

 

आवेदक असंगठित क्षेत्रो का कामगार श्रमिक होना चाहिए |

आवेदक की मासिक आय 15000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए|

आयु: 18 साल से 40 साल तक|

इनकम टैक्स पयेर्स / कर दाता इस योजना का लाभ नहीं ले सकते|

आवेदक EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए|

आवेदक के पास आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन बैंक अकाउंट (IFSC कोड के साथ) होना आवश्क है|

आवेदन कँहा से करें और कैसे करें ?

इसका आवेदन आप ऑनलाइन माध्यम के द्वारा कर पाएंगे। इसके आप इसके ओफिसिअल सीट   https://maandhan.in/में  जाकर खुद आवेदन कर पाएंगे  या फिर आप नजदीकी csc केंद्र (कॉमन सर्विस सेण्टर ) में जा कर भी करवा सकतें हैं। आवेदन करने के पश्चात् आपको एक इसक रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त होगा।

क्या -क्या लगेंगे आवेदन करने के लिए ?

इसे आवेदन करने के लिए आपके पास यहाँ सब होना जरुरी है।pradhan mantri shram yogi mandhan pension yojana

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक का पूरा पता
  • मोबाइल नंबर

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में सहारा देना है | ताकि वे असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग भी 60 साल की उम्र पार करने पर वह अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके| वह अपने बुढ़ापे को स्वाभिमान के साथ जी सके| और किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े| क्योंकि इस समय उन्हें सहरा की शाक्त जरुरत होती है। पेंशन से प्राप्त राशि का प्रयोग वह अपने खाने, पीने, कपड़ो, दवाई, इत्यादि की जरुरी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद पा सकता है|

 

अगर आवेदको की मृत्यु 60 वर्ष के पूर्व होती है तो इसकी जमा राशि को आवेदक की पत्नी/पति  को मिल जाएगी।

. पीएम-एसवाईएम की विशेषताएं: यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत ग्राहक को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

(i) न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: पीएम-एसवाईएम के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 300 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी।

(ii) पारिवारिक पेंशन: पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।

(iii) यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से (60 वर्ष की आयु से पहले) मृत्यु हो गई है, तो उसके पति / पत्नी नियमित योगदान का भुगतान करके योजना में शामिल होने और जारी रखने या प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलने के हकदार होंगे बाहर निकलने और वापस लेने का।

 

यदि योजना को छोड़ना हो तो

यदि आप इस योजना को छोड़ना चाहतें हैं तो आपको निन्म प्रक्रिया होगी –

निकास और निकासी: इन श्रमिकों की रोजगार योग्यता की कठिनाइयों और अनिश्चित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, योजना के निकास प्रावधानों को लचीला रखा गया है। निकास प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(i) यदि ग्राहक 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर योजना से बाहर निकलता है, तो लाभार्थी के अंशदान का हिस्सा ही उसे बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस किया जाएगा।

(ii) यदि ग्राहक १० वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु से पहले यानी ६० वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो लाभार्थी के अंशदान का हिस्सा संचित ब्याज के साथ-साथ वास्तव में फंड द्वारा अर्जित या बचत बैंक ब्याज दर पर जो भी अधिक हो।

(iii) यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी नियमित योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या लाभार्थी के योगदान को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा जैसा कि वास्तव में निधि द्वारा अर्जित किया गया है। या बचत बैंक की ब्याज दर जो भी अधिक हो।

(iv) यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और सेवानिवृत्ति की आयु, यानी 60 वर्ष से पहले किसी भी कारण से स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, और योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका जीवनसाथी बाद में योजना को जारी रखने का हकदार होगा। नियमित अंशदान का भुगतान या लाभार्थी के अंशदान को वास्तविक रूप से निधि द्वारा अर्जित ब्याज के साथ या बचत बैंक ब्याज दर जो भी अधिक हो, प्राप्त करके योजना से बाहर निकलें।

(v) अभिदाता के साथ-साथ उसके पति/पत्नी की मृत्यु के बाद, संपूर्ण कोष निधि में वापस जमा कर दिया जाएगा।

(vi) कोई अन्य निकास प्रावधान, जैसा कि एनएसएसबी की सलाह पर सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।

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2 thoughts on “pradhan mantri shram yogi mandhan pension yojana

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